Traffic Side Rule: अब वाहन को साइड नहीं देने पर कटेगा 10 हजार रुपए का चालान या 6 महीने तक की सजा, यहां से जाने अधिक जानकारी
Traffic Side Rule: भारत में वाहन चलाते समय एंबुलेंस या अन्य आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना अब आपकी जेब और कानूनी स्थिति पर भारी पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगर आप वाहन चलाते समय आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इन दिशा-निर्देशों में उन आपातकालीन वाहनों के नाम भी शामिल हैं, जिनके लिए यह नियम लागू होता है। इससे संबंधित जानकारी नीचे दी गई है। आज के समय में आपातकालीन वाहनों को जीवन रक्षक साधन माना जाता है। हालांकि, अक्सर देखा जाता है कि लोग इन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं और हॉर्न सुनने के बावजूद रास्ता रोक लेते हैं। ऐसी स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए अब इन वाहनों को रोकने पर भारी चालान लगाने का प्रावधान किया गया है, ताकि आपातकालीन सेवाओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। Traffic Side Rule
भारत में गाड़ी चलाते समय एम्बुलेंस को रास्ता न देना आपकी जेब और कानूनी स्थिति पर भारी पड़ सकता है। सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की सजा हो सकती है। इमरजेंसी वाहनों के नाम भी बताए गए हैं, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है।
वर्तमान समय में इमरजेंसी वाहन एक आपातकालीन साधन है। कई बार देखा गया है कि लोग इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं और हॉर्न बजाने के बाद भी रास्ता नहीं देते हैं। ऐसे में उनके वाहनों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है ताकि इमरजेंसी वाहनों को किसी तरह की असुविधा न हो।

Traffic Side Rule
अधिकतर लोग जब बगल से या पीछे से एंबुलेंस देखते हैं तो हर कोई एंबुलेंस को रास्ता देने की कोशिश करता है ताकि उसमें बैठे मरीज को तुरंत इलाज मिल सके और वह ठीक हो जाए, लेकिन कई बार लोग एंबुलेंस के आगे गाड़ी चला रहे होते हैं और हॉर्न बजाने के बाद भी रास्ता नहीं देते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो अब उसके वाहन पर भारी चालान लगाने का प्रावधान है। इसके बारे में आज ही सभी को पता होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।
अगर कोई गाड़ी चलाते समय एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देता है तो ऐसा करना गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि अक्सर एंबुलेंस में कोई गंभीर रूप से बीमार और घायल व्यक्ति होता है जिसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना जरूरी होता है ताकि उसे जल्दी इलाज की सुविधा मिल सके।
इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट है। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एंबुलेंस को रास्ता देना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एंबुलेंस का रास्ता रोकता है और उसे रोकने की कोशिश करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
गाड़ी चलाते समय ना करें ये गलती Traffic Side Rule
- जब भी आपको सड़क पर एंबुलेंस का सायरन और लाइट दिखाई दे तो तुरंत सड़क के किनारे खड़े हो जाएं और एंबुलेंस को जाने दें।
- एंबुलेंस को रास्ता देते समय ध्यान रखें कि आप सुरक्षित स्थान पर खड़े हों और एंबुलेंस आने पर अन्य वाहनों को रास्ता देने का संकेत दें।
- अगर आप बार-बार यही गलती दोहराते रहेंगे तो पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर सकती है।
- आपको याद रखना चाहिए कि एंबुलेंस को रास्ता देना न केवल कानून है बल्कि मानवीय कर्तव्य भी है।
Traffic Side Rule
आमतौर पर एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। कुछ मामलों में अगर व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आपातकालीन वाहनों को साइड और रास्ता देना जरूरी है। अगर कोई वाहन को रास्ता नहीं देता है तो उसे ₹10,000 तक का जुर्माना या 6 महीने की सजा या दोनों हो सकती है।
एंबुलेंस में अक्सर गंभीर रूप से घायल या बीमार व्यक्ति होता है। एंबुलेंस को रास्ता न देने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सड़क पर चलते समय हमें दूसरे लोगों के प्रति जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए और एंबुलेंस को रास्ता देना इसी जिम्मेदारी का हिस्सा है।
जब आपको सड़क पर एंबुलेंस का सायरन और लाइट सुनाई दे या दिखाई दे तो तुरंत सड़क के किनारे खड़े हो जाएं और एंबुलेंस को वहां से गुजरने दें। एंबुलेंस को रास्ता देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। जब एम्बुलेंस आ जाए, तो दूसरे वाहनों को रास्ता देने का संकेत दें। आपको याद रखना चाहिए कि एम्बुलेंस को रास्ता देना न केवल कानून है, बल्कि मानवीय कर्तव्य भी है।